सीडीआर एसडीआर निकालने का मामला
अकोला खदान पुलिस थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 466/2021 में संदिग्ध आरोपी बताकर एलसीबी के तत्काल पुलिस निरीक्षक शैलेश सपकाल ने 7 लोगों के मोबाइल क्रमांक के सीडीआर व एसडीआर निकले थे । इस मामले में सभी दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय में याचिका दायर की गई थी । इस याचिका पर पीडित की ओर से अधिवक्ता हरीष शेंद्रे की दलील व दस्तावेजो की पडलात के पश्चात सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तत्कालीन पुलिस निरीक्षक व एसीपी डीवायएसपी वके खिलाफ धारा 167, 120 ,464 ,465 ,469 ,471 , 468, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० की धारा 72, भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 26 के तहत अपराध दर्ज करने के आदेश सिटी कोतवाली पुलिस थाने को दिए थे । न्यायालय के आदेश के पश्चात कोतवाली पुलिस नेइन धाराओं के तहत पुलिस निरीक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है,
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